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चारा घोटाला: CBI कोर्ट ने चौथे केस में भी लालू यादव को दोषी माना

चारा घोटाला: CBI कोर्ट ने चौथे केस में भी लालू यादव को दोषी माना
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रांची-झारखंड की रांची सेंट्रल जेल में सजा काट रहे राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के चौथे मामले में दोषी करार दिया गया है.दुमका कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े इस मामले में रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने सोमवार को इस मामले में फैसला सुनाया. इस तरह अब तक चारा घोटाले के 6 में से 4 केस में लालू दोषी करार दिए जा चुके हैं. दुमका कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा को बरी कर दिया गया है.उनके साथ महेंद्र सिंह बेदी, अधीप चंद, ध्रुव भगत और आनंद कुमार भी बरी कर दिए गए हैं.मामले में लालू की सजा पर बहस 21, 22 और 23 मार्च को होगी.लालू यादव इन दिनों बीमार चल रहे थे और उन्हें रांची इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (रिम्स) में भर्ती कराया गया था.


वह पिछले तीन दिनों से हॉस्पिटल में भर्ती थे.फैसले के वक्त लालू कोर्ट में मौजूद थे.इससे पहले शनिवार को ही चारा घोटाले के चौथे मामले में फैसला आने वाला था, जिसे टाल दिया गया था. बता दें, यह मामला दुमका कोषागार से अवैध निकासी से जुड़ा है.दुमका कोषागार से करीब 3.76 करोड़ रुपये की अवैध निकासी को लेकर सीबीआई ने 1996 में एफआईआर दर्ज की थी.राशि की निकासी 1995 से 1996 के बीच हुई थी.मामले की जांच के बाद सीबीआई ने 11 अप्रैल 1996 को रिपोर्ट दर्ज की थी.चारा घोटाले में लालू प्रसाद के खिलाफ पांच मुकदमे सीबीआई ने दर्ज किए है.

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