IRCTC घोटाला: कोर्ट ने CBI से पूछा, अधूरी चार्जशीट क्यों दायर की, क्या लालू को फसाने की जल्दी में है CBI
BY Jan Shakti Bureau21 April 2018 12:03 PM GMT
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Jan Shakti Bureau21 April 2018 5:39 PM GMT
आईआरसीटीसी घोटाले में शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सीबीआई को कागजात तैयार नहीं करने पर जमकर फटकार लगाई है। इस केस में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और उनका परिवार अभियुक्त है, जिसमें अब सीबीआई के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है कि लालू और उनके परिवार को जानबूझकर फंसाया जा रहा है। पटियाला हाउस कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगते हुए पूछा कि जब कागजात तैयार ही नहीं थे तो आपने चार्जशीट किस आधार पर दायर कर दी। कोर्ट ने ये भी कहा कि जब तक इस मामले से जुड़े सभी कागजात तैयार नहीं हो जाते तब तक इसपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
इसके जवाब में सीबीआई ने कोर्ट से सभी कागजात जमा करने के लिए 9 मई तक का समय मांगा है। सीबीआई ने कहा कि हमें अभी कुछ कागजातों पर संबंधित विभाग से मंजूरी लेना है, जिसमे समय लग रहा है। बता दें कि सीबीआई ने इस मामले में राजद सुप्रीमो लालू यादव, तेजस्वी, राबड़ी समेत 14 के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। अभी सीबीआई को पब्लिक सर्वेन्ट के खिलाफ दायर चार्जशीट में मंजूरी लेना बाकि है।
सीबीआई ने केस को जल्दबाजी में निपटाने के लिए आधी अधूरी चार्जशीट दायर कर दी। कोर्ट ने ये भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन के मुताबिक उन्हें किसी भी सांसद या विधायकों के खिलाफ चार्जशीट दायर होने पर उस केस को एक साल के अंदर निपटारा करना पड़ता है। जब सीबीआई ने चार्जशीट दायर की उसी दिन से सुप्रीम कोर्ट की ये गाइड लाइन शुरू हो जाती है। ऐसे में जब कागजात ही पूरे नहीं है तो मामले को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है।
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