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योगी सरकार ने प्राइमरी शिक्षकों को दिया जोरदार झटका, पांच साल बाद ही बदल पाएंगे जिला
सरप्लस शिक्षक हटेंगे, सबसे पहले जूनियर पर गाज
जिलों के अंदर तबादलों और समायोजन के लिए 30 जून तक पांच स्कूलों के विकल्प के साथ ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तबादलों से पहले समायोजन किया जाएगा। समायोजन के लिए तय किया गया है कि किसी भी स्कूल में चालीस बच्चों पर एक शिक्षक से अधिक नहीं होगा तथा 20 बच्चों पर एक शिक्षक से कम नहीं होना चाहिए। इस फार्मूले के आधार पर अतिरिक्त शिक्षकों को हटाकर अन्य स्कूल में तैनात किया जाएगा। समायोजन में सबसे पहले जूनियर शिक्षक को हटाया जाएगा। समायोजन में विकलांग, असाध्य और महिला शिक्षक की तैनाती मूल ब्लॉक के अन्य स्कूल में होगी, जबकि पुरुष शिक्षकों को अन्य ब्लॉक में भेजा जाएगा।
ज्यादा पद रिक्त हैं तो अंतरजनपदीय तबादला नहीं होगा
नई तबादला नीति में यह भी स्पष्ट हैं कि यदि किसी जनपद में कुल स्वीकृत पदों के सापेक्ष 15 प्रतिशत से अधिक पद रिक्त हैं तो किसी भी शिक्षक का जनपद से बाहर तबादला नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार यह भी तय किया गया है कि रिक्त पदों के सापेक्ष सिर्फ 25 फीसदी शिक्षकों के तबादलों पर विचार होगा। इस नियम को यूं समझिए कि यदि किसी जिले में 10000 शिक्षकों के पद स्वीकृत हैं और जनपद में डेढ़ हजार से ज्यादा शिक्षकों के पद रिक्त हैं तो उक्त जनपद से किसी शिक्षक का तबादला दूसरे जनपद में नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार यदि जनपद में कुल स्वीकृत पदों के मुकाबले एक हजार पद रिक्त हैं तो अंतरजनपदीय तबादले तो होंगे, लेकिन सिर्फ रिक्त पदों के सापेक्ष 25 फीसदी यानी 250 शिक्षकों के तबादले होंगे। इस नियम से दूर-दराज के पिछड़े जनपदों में नियुक्त शिक्षकों का तबादला फंस जाएगा।
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