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सुचना नहीं देने पर राज्य सुचना आयोग ने कुशीनगर के प्राचार्य पर लगाया पच्चीस हजार का जुर्माना

सुचना नहीं देने पर राज्य सुचना आयोग ने कुशीनगर के प्राचार्य पर लगाया पच्चीस हजार का जुर्माना
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फाजिलनगर (कुशीनगर): भगवान महावीर पीO जीO कालेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव उर्फ लड्डू ने वर्ष 2013 में स्थानीय महाविद्यालय के प्राचार्य डॉo ओंकार नाथ मिश्र से महाविधालय से जुडी समस्याओ के विषय मे जनसूचना मांगते रहे है और प्राचार्य सूचना उपलब्ध कराने में आना-कानी करते रहे है।


आप को बता दें की चंद्रशेखर यादव द्वारा एक दर्जन से अधिक सूचनाएं मांगी गयी थी। सूचना न मिलने के कारण चंद्रशेखर यादव राज्य सूचना आयोग लखनऊ को शरण मे गए थे। कुछ सूचना प्राचार्य द्वारा दी गयी थी जिससे चंद्रशेखर यादव सन्तुष्ट नही थे। जन सूचनाओ के क्रम में चंद्रशेखर यादव ने प्राचार्य से दिनांक 19.09.14 के माध्यम से तीन बिंदु की जान सूचना मांगा या जो प्राचार्य की नियुक्ति से संबधित था।


प्राचार्य ने जो सूचना दिया था,उससे असंतुष्ट होकर चंद्रशेखर यादव राज्य सूचना आयोग में वाद संख्या एस 8-335/सी /2014 दाखिल किया था। उक्त प्रकरण पर सुनवाई करते हुए माo राज्य सूचना आयुक्त श्री सैय्यद हैदर अब्बास रिजवी ने दिनांक 02.05.2017 को महाविद्यालय के प्राचार्य डॉo ओंकार नाथ मिश्र को जानबूझकर सूचना न देने का दोषी मानते हुए पचीस हजार का जुर्माना लगाया है और जिलाधिकारी कुशीनगर को आदेशित किया है कि उक्त धनराशि डॉo ओंकार नाथ मिश्र के वेतन से कटौति करके कोषागार में जमा कराया जाए।


इस समय प्रबंध समिति के अध्यक्ष सुबास चंद्र त्रिपाठी द्वारा माo उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दाखिल याचिका संख्या 4060/16 एवं आदेश दिनांक 04.02.2016 के आलोक में यूo जीo सीo द्वारा प्राप्त धनराशि के गबन और बंदरबाट का आरोप लगाया है। इस समय डॉo ओंकार नाथ मिश्र उच्चतर शिक्षा चयन आयोग इलाहाबाद में सदस्य हो जाने के कारण दिसम्बर 2016 से महाविद्यालय के प्राचार्य नही है। आरोप एवं विवादों में घिरे रहने वाले प्राचार्य को इलाहाबाद में कैसे सदस्य बना दिया गया,समझ से परे है। यदि ठीक से जांच हो तो इनकी मुसीबते बढ़ सकती है और इनके कार्यकाल में तमाम भ्रष्टाचार उजागर हो सकते है।

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