गायत्री प्रजापति गैंगरप केस: कोर्ट ने जारी किया दो अन्य आरोपियों के खिलाफ वारंट: पढ़ें पूरी खबर

Update: 2017-05-12 05:57 GMT

लखनऊ । चित्रकूट की महिला से गैंगरेप तथा नाबालिग पुत्री के साथ दुराचार के प्रयास के आरोपी पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के साथियों अमरेंद्र सिंह उर्फ पिंटू तथा विकास वर्मा के खिलाफ अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश उमाशंकर शर्मा ने विकास के जमानतदार व्यास वर्मा व प्रियंका निरंजन और अमरेंद्र के जमानतदार स्वतंत्र विजय व शशि सिंह को भी नोटिस जारी किया है।


अदालत ने कहा कि जमानतदारों ने 18 मई तक दोनों आरोपियों को कोर्ट में हाजिर नहीं किया तो उनके जमानतनामे जब्त कर लिए जाएंगे। इसके पहले मामले के विवेचक राधेश्याम दास ने कोर्ट में आरोपियों अमरेंद्र सिंह व विकास वर्मा के खिलाफ कुर्की वारंट जारी करने की मांग वाली अर्जी देकर बताया कि इस मामले की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गौतमपल्ली थाने में दर्ज कराई गई थी।


विवेचना के दौरान ही जेल में बंद पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति व उसके दो साथियों विकास वर्मा व अमरेंद्र सिंह को पॉक्सो एक्ट के तत्कालीन विशेष न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रा ने जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी किया था। इस पर अमरेंद्र व विकास को जेल से रिहाई मिल गई थी। इस आदेश को शासन ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी जिस पर हाईकोर्ट ने 28 अप्रैल को इस जमानत आदेश पर रोक लगा दी थी।अर्जी में विवेचक ने आरोपियों के खिलाफ कुर्की का आदेश जारी करने की भी मांग की थी। कोर्ट ने कुर्की का आदेश जारी करने से इन्कार करते हुए कहा कि दोनों आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाए।

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