सुप्रीम कोर्ट से अर्नब गोस्वामी को बड़ा झटका – FIR रद्द करने की याचिका पर सुनवाई से किया मना

Update: 2020-12-07 17:37 GMT

जनशक्ति: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से सोमवार को रिपब्लिक टीवी (Republic TV) और अर्नब गोस्वामी (Arnab Goswami) को बड़ा झटका लगा है। दरअसल कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी के खिलाफ सभी एफआईआर (FIR) को रद्द करने और जांच को सीबीआई (CBI) को ट्रांसफर करने की याचिका पर सुनवाई से मना कर दिया।

कोर्ट ने कहा कि आप चाहते हैं कि महाराष्ट्र पुलिस (Maharashtra Police) किसी भी कर्मचारी को गिरफ्तार न करे और केस को सीबीआई को हस्तांतरित कर दे। बेहतर है कि आप इसे वापस ले लें। याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली है। याचिका में कहा गया था कि सभी एफआईआर रद्द की जाएं और सभी मामलों को जांच के लिए सीबीआई को सौंपा जाए।

बता दें कि टीआरपी छेड़छाड़ मामले में मुंबई पुलिस द्वारा करीब एक महीने पहले गिरफ्तार किए गए रिपब्लिक टीवी के वितरण प्रमुख (एवीपी) घनश्याम सिंह को जमानत मिलने के बाद तलोजा जेल से रिहा कर दिया गया। घनश्याम सिंह को 10 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था।


इसके अलावा सत्र अदालत ने हंसा रिसर्च एजेंसी के पूर्व कर्मचारी विशाल भंडारी को भी जमानत दे दी, जिसे इस मामले में आठ अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। इन दोनों को टीआरपी में छेड़छाड़ को लेकर जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया था। जिसकी जांच मुंबई पुलिस कर रही थी।

पिछले हफ्ते दायर आरोप-पत्र में पुलिस ने आरोप लगाया था कि हंसा में संपर्क प्रबंधक भंडारी ने कुछ नमूना घरों में लोगों को रकम दी और उनसे बॉक्स सिनेमा, फख्त मराठी, महामूवी और रिपब्लिक टीवी देखने को कहा। पुलिस इस मामले में अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।

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