BIG BREAKING: सलमान खान दोषी करार, फैन्स पर टूटा ग़म का पहाड़, हो सकती है इतने साल की सजा
BY Jan Shakti Bureau5 April 2018 11:24 AM IST
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Jan Shakti Bureau6 April 2018 2:15 AM IST
जोधपुर: काला हिरण शिकार मामले में अभिनेता सलमान खान और अन्य लोगों के खिलाफ जोधपुर की अदालत ने अपना फैसला सुना दिया. कोर्ट ने सलमान खान को इस मामले में दोषी करार दिया है. इसके अलावा बाकि अन्य आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है. कोर्ट ने तब्बू, सैफ अली खान, सोनाली और नीलम को बरी कर दिया है. जोधपुर के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (CJM) की अदालत में सज़ा पर बहस जारी है. बताया जा रहा है कि काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान को अधिकतम छह साल तक की कैद हो सकती है. हालांकि, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने 1998 में हुई इस घटना के संबंध में 28 मार्च को मुकदमे की सुनवाई पूरी करते हुये फैसला बाद में सुनाने की घोषणा की थी.
गौरतलब है कि फैसला सुनाये जाने के समय सभी आरोपी कलाकार सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेन्द्रे और नीलम अदालत में मौजूद थे. इससे सलमान खान मुंबई हवाई अड्डे से चार्टर्ड विमान से रवाना हुए 52 वर्षीय सलमान खान यहां पहुंच चुके. इससे पहले वह 'रेस 3' की शूटिंग के लिये अबु धाबी में थे. सोनाली बेंद्र, तब्बू और नीलम भी मुंबई से जोधपुर पहुंच चुकी हैं. सलमान पर आरोप है कि उन्होंने जोधपुर के निकट कणकणी गांव के भागोड़ा की ढाणी में दो काले हिरणों का शिकार किया था. यह घटना 'हम साथ साथ है' फिल्म की शूटिंग के दौरान दो अक्टूबर 1998 का है.
सलमान खान वन्यजीव संरक्षण कानून की धारा 51 और अन्य कलाकार वन्यजीव संरक्षण कानून की धारा 51 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 149 (गैरकानूनी जमावड़ा) के तहत आरोपों का सामना कर रहे हैं. सरकारी वकील भवानी सिंह भाटी ने कहा कि उस रात सभी कलाकार जिप्सी कार में थे, सलमान खान वाहन चला रहे थे. हिरणों का झुंड देखने पर उन्होंने गोली चलाई और उनमें से दो हिरण मार दिये थे. सरकारी वकील का कहना है कि जब लोगों ने उन्हें देखा और उनका पीछा किया तो ये कलाकर मृत हिरणों को मौके पर छोड़कर भाग खड़े हुए. उन्होंने कहा कि उन लोगों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं.
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