कर्नाटक घमासान: प्रोटेम स्पीकर बदलने की कांग्रेस की अर्जी हुई खारिज, विधानसभा से सीधा प्रसारण को मिली मंजूरी
BY Jan Shakti Bureau19 May 2018 6:45 AM GMT
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Jan Shakti Bureau19 May 2018 12:19 PM GMT
कर्नाटक विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची कांग्रेस और जेडीएस को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेम स्पीकर बदलने की कांग्रेस पार्टी की अर्जी खारिज कर दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण करने की अर्जी को मंजूर कर लिया है। जस्टिस बोबडे ने कांग्रेस की दलील पर कहा कि अगर आप चाहते है तो हम बोपैया को नोटिस जारी कर उनकी निष्पक्षता पर जवाब मांग सकते हैं।
कोर्ट ने कहा कि अगर बोपैया की नियुक्ति पर सुनवाई करनी है तो फ्लोर टेस्ट को टालना पड़ेगा। जस्टिस बोबड़े ने कांग्रेस और जेडीएस के वकील पर ऐतराज जताया कि ये विरोधाभास है, एक तरफ बोपैया की नियुक्ति पर प्रश्नचिन्ह और दूसरी ओर फ्लोर टेस्ट कैसे हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम किस कानून के तहत कहेंगे कि राज्यपाल अमुक व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर बनाये।
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