उत्तर प्रदेश: अखिलेश यादव के बंगला विवाद में अब HC ने दिए जांच के आदेश
BY Jan Shakti Bureau23 Jun 2018 6:52 AM GMT
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Jan Shakti Bureau23 Jun 2018 12:31 PM GMT
लखनऊ: पूर्व मुख्यमंत्रियों को मिलने वाले सरकारी बंगलों पर सियासत जारी है. पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने अखिलेश यादव और मायावती के बंगले को खाली करवाने के निर्देश जारी किए. फिर जैसे-तैसे बड़ी जद्दोजहद के बाद पूर्व मुख्यमंत्रियों ने बंगला खाली किया. इस प्रक्रिया में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर सरकारी बंगले को खाली करने से पूर्व तोड़-फोड़ करने के आरोप लगे. तभी से यह आरोप लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ाता जा रहा है.
मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई को
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से इस मामले की 10 दिन के भीतर जांच कर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है. वहीं अदालत में सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने बताया कि राज्य संपत्ति विभाग पहले से ही इस मामले की जांच कर रहा है. जांच कर यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि सरकारी बंगले में कितने का नुकसान हुआ है. राज्य संपत्ति विभाग की टीम नुकसान का आकलन कर रही है. शुरुआती जांच में यह पता चला है कि पूर्व मुख्यमंत्री के बंगले में राज्य संपत्ति विभाग के साथ ही प्राइवेट कंपनी से भी काम कराया गया था. अदालत इस मामले में 3 जुलाई को फिर से सुनवाई करेगी.
नुकसान का किया जाएगा आंकलन
दरअसल मेरठ के राहुल राणा ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ कार्रवाई के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी जिस पर जस्टिस बी के नारायण और जस्टिस राजीव गुप्ता की डिविजन बेंच में सुनवाई चल रही है. यूपी सरकार की तरफ से अदालत को बताया गया कि नुकसान के आकलन के बाद ही पूर्व सीएम अखिलेश को नोटिस जारी कर आगे की कार्रवाई की जाएगी. अभी सारे सामानों का मिलान किया जा रहा है.
राज्यपाल ने भी दी मामले में दखल
बता दें कि इससे पहले राज्यपाल राम नाईक ने भी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सरकारी बंगला खाली करने के दौरान वहां हुई तोड़फोड़ के आरोप पर प्रदेश सरकार से पूरे प्रकरण पर कार्रवाई करने की सिफारिश और जांच कराए जाने की बात कही थी. यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अपना सरकारी बंगला छोड़ना पड़ा था. उनके बंगला छोड़ने के बाद उसमे तोड़-फोड़ किए जाने और नलों से टोटियां गायब होने के आरोप लगे थे. यह मामला सियासी गलियारों में खूब सुर्खियां बना था.
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