अभी-अभी: मक्का मस्जिद ब्लास्ट केस में असीमानंद सहित सभी आरोपी बरी
BY Jan Shakti Bureau16 April 2018 7:08 AM GMT
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Jan Shakti Bureau16 April 2018 12:42 PM GMT
नई दिल्ली: 2007 के मक्का मसजिद ब्लास्ट मामले में आज हैदराबाद की एक अदालत ने असीमानंद सहित सभी आरोपियों को बारी कर दिया. कोर्ट ने पुख्ता सबूत नहीं होने के आधार पर सभी अारोपियों को आरोप मुक्त कर दिया। अदालत ने कहा कि उनके खिलाफ केस नहीं बनता है। इस मामले में लोकेश शर्मा, राजेंद्र चौधरी भी आरोपी बनाये गये थे। अदालत ने एनआइए की दलील को आज मामले की सुनवाई करते हुए खारिज कर दिया। 2007 में हैदराबाद के मक्का मसजिद में संगमरमर की बेंच के नीचे ब्लास्ट हुआ था, जिसमें नौ लोगों की मौत हो गयी थी और कई घायल हुए थे। घटना के वक्ता पांच हजार के करीब लोग वहां मौजूद थे।2007 में मस्जिद में हुए ब्लास्ट में नौ लोगों की मौत हो 18 मई 2007 को जुमे की नमाज के वक्त दोपहर करीब 1:25 बजे पाइप बम धमाका हुआ था।
इस धमाके को मोबाइल की मदद से ऑपरेट किया गया था। ब्लास्ट में मौके पर ही करीब नौ लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 58 लोग घायल हो गए थे। ब्लास्ट के बाद हुई जांच में सामने आया था कि जिस बम में धमाका हुआ उसे बम वजुखाना में संगमरमर की बेंच के नीचे लगाया गया था। इसे विशेष तौर पर नमाज के वक्त एक्टिव किया गया. घटना के समय मस्जिद में हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। ब्लास्ट के बाद मस्जिद में तीन बम और मिले थे, जिनमें से एक दीवार के पास और दो वजुखाने के पास मिले थे। घटना से आक्रोशित लोगों ने विरोध में प्रदर्शन किया था। इस दौरान पुलिस को स्थिति काबू में लेने के लिए फायरिंग करनी पड़ी थी, जिसमें लोग मारे गए थे। जांच के दौरान एनआईए ने असीमानंद और लक्ष्मण दास महाराज सहित कई नेताओं को गिरफ्तार कर उन्हें मुख्य आरोपी बनाया था।
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