नरेंद्र मोदी को क्लीनचिट दिए जाने के खिलाफ ज़किया जाफरी की याचिका पर फैसला आज सम्भव
BY Jan Shakti Bureau21 Aug 2017 6:17 AM GMT
X
Jan Shakti Bureau21 Aug 2017 6:17 AM GMT
अहमदाबाद। वर्ष 2002 में गुजरात में हुए सांप्रदायिक दंगो के आपराधिक षड्यंत्र के मामले में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य लोगों को निचली अदालत द्वारा दी गयी क्लीन चिट के खिलाफ पूर्व सांसद अहसान जाफरी की पत्नी ज़किया जाफरी द्वारा दायर की गयी याचिका पर आज फैसला आने की सम्भावना है। हाई कोर्ट ने इससे पहले फैसला सुनाने के लिए नौ अगस्त की तारीख मुकर्रर की थी, लेकिन मामले की सुनवाई करने वाली जस्टिस सोनिया गोकाणी ने कहा था कि वह 21 अगस्त को फैसला सुनाएंगी. मामले की सुनवाई तीन जुलाई को पूरी हो गयी थी। इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने नए सिरे से जांच की मांग की है. याचिका में मोदी और 59 अन्य को दंगों को लेकर आपराधिक साजिश रचने का आरोपी बनाए जाने की मांग की गई है।
कोर्ट ने जाफरी और सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के गैर सरकारी संगठन 'सिटिजन फॉर जस्टिस एंड पीस' की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई की। याचिका में 2002 के दंगों के पीछे कथित बड़ी आपराधिक साजिश होने के मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) की ओर से क्लीन चिट दिए जाने को सही ठहराने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी गई है। गौरतलब है कि 28 फरवरी, 2002 को गुजरात के गुलबर्ग सोसायटी में भीड़ ने जाफरी समेत करीब 68 लोगों की हत्या कर दी थी। इस मामले में आज फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है।
Next Story