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List Of Vice-President Of India : भारत के उपराष्ट्रपति की सूची

List Of Vice-President Of India : हमारे देश भारत में उप राष्ट्रपति का काफी अधिक महत्व है और राष्ट्रपति के बाद यह सर्वाधिक ऊंचा पद होता है.‌ यहां आपको बता दें कि उप राष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति यानी हेड भी होता है.

List Of Vice President Of India | List of Vice-Presidents in India and their Term of Office
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List Of Vice President Of India | List of Vice-Presidents in India and their Term of Office

List Of Vice-President Of India : हमारे देश भारत में उप राष्ट्रपति का काफी अधिक महत्व है और राष्ट्रपति के बाद यह सर्वाधिक ऊंचा पद होता है.‌ यहां आपको बता दें कि उप राष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति यानी हेड भी होता है. इसके अलावा जानकारी दे दें कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल तक का होता है. बता दें कि यह पद काफी अधिक जिम्मेदारी वाला होता है और अगर कभी राष्ट्रपति किसी कारणवश कार्य से अनुपस्थित होता है तो उस दशा में उपराष्ट्रपति यानी उप राष्ट्रपति उसके काम को संभालता है. ‌हमारे यहां भारत में अभी तक कई उप राष्ट्रपति रह चुके हैं जिन्होंने बहुत कुशलता पूर्वक अपने काम को संभाला है. आज के इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे स्वतंत्रता के बाद से अब तक भारत के उप राष्ट्रपति कौन कौन रह चुके हैं.

Given below is the complete list of Vice-President of India along with their respective tenure:

भारत के उपराष्ट्रपतियों की सूची (1952-2020):-

  1. डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन 13 मई 1952 से 14 मई 1957 तक
  2. डॉ. जाकिर हुसैन 13 मई 1962 से 12 मई 1967 तक
  3. वी.वी.गिरी 13 मई 1967 से 03 मई 1969 तक

  4. गोपाल स्वरूप पाठक 31 अगस्त 1969 से 30 अगस्त 1974 तक
  5. बी.डी. जत्ती 31 अगस्त 1974 से 30 अगस्त 1979 तक
  6. मोहम्मद हिदायतुल्लाह 31 अगस्त 1979 से 30 अगस्त 1984 तक
  7. आर. वेंकटरमण 31 अगस्त 1984 से 27 जुलाई 1987 तक
  8. डॉ. शंकर दयाल शर्मा 03 सितम्बर 1987 से 24 जुलाई 1992 तक
  9. के. आर. नारायणन 21 अगस्त 1992 से 24 जुलाई 1997 तक
  10. कृष्णकांत 21 अगस्त 1997 से 27 जुलाई 2002 तक
  11. भैरों सिंह शेखावत 19 अगस्त 2002 से 21 जुलाई 2007 तक
  12. मोहम्मद हामिद अंसारी 11 अगस्त 2007 से 19 जुलाई 2017 तक
  13. वेंकैया नायडू 08 अगस्त 2017 से अब तक

अंतिम संशोधन: 20 नवम्बर 2020

डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन: यह हमारे देश भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं जिनका जन्म 5 सितंबर 1888 में चेन्नई के तिरुत्तनी में हुआ था. बता दें कि यह 1952 से लेकर 1962 तक भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन रहे थे. यह अपने जीवन में दो बार उपराष्ट्रपति के पद पर कार्यरत हुए थे. डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की मृत्यु 8 फरवरी 1975 को हुई थी.

डॉ जाकिर हुसैन: यह भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति हैं और इनका जन्म 8 फरवरी 1897 में हैदराबाद में हुआ था. बता दें कि डॉ जाकिर हुसैन 1962 से लेकर 1967 उप राष्ट्रपति के पद पर कार्यरत रहे थे. साथ ही जानकारी के लिए बता दें कि इनकी मृत्यु 3 मई 1969 में हुई थी.

वी वी वेंकटगिरी: यह हमारे देश भारत के तीसरे उप राष्ट्रपति बने थे. उनका जन्म 10 अगस्त 1894 उड़ीसा के बरहमपुर में हुआ था. यहां बता दें कि वी वी वेंकटगिरी 1967 से लेकर 1969 तक भारत के उप राष्ट्रपति बने थे. यहां बता दें कि इनकी मृत्यु 24 जून 1980 को हुई थी.

गोपाल स्वरूप पाठक: गोपाल स्वरूप पाठक हमारे देश भारत के चौथे उप राष्ट्रपति थे. यहां बता दें कि इनका जन्म 26 फरवरी 1896 में भारत के बरेली में हुआ था. यह 1969 से लेकर 1974 तक भारत के उप राष्ट्रपति रहे थे. जानकारी के लिए बता दें कि इनकी मृत्यु 4 अक्टूबर 1982 को हुई थी.

बी डी जत्ती: बी डी जत्ती भारत के पांचवें उप राष्ट्रपति बने थे. जानकारी दे दें कि उनका जन्म 10 सितंबर 1912 में कर्नाटक में हुआ था. यह 1974 से लेकर 1979 तक भारत के उपराष्ट्रपति पद पर कार्यरत रहे. इसके साथ-साथ आपको बता दें कि उनकी मृत्यु 7 जून 2002 को हुई थी.

न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह: यह हमारे देश भारत के छठे उप राष्ट्रपति बने थे और इनका जन्म 17 दिसंबर 1950 को लखनऊ में हुआ था. बता दें कि यह 1979 से लेकर 1984 तक भारत में उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहे थे. उनकी मृत्यु 18 सितंबर 1992 में हुई थी.

आर वेंकटरमन: आर वेंकटरमन भारत के सातवें उपराष्ट्रपति रह चुके हैं. यहां बता दें कि उनका जन्म 4 दिसंबर 1910 को तमिलनाडु के तंजौर में हुआ था. यह 1984 से लेकर 1987 तक भारत में उप राष्ट्रपति के पद पर रहे थे और उनकी मृत्यु 27 जनवरी 2009 को हुई थी.

डॉ शंकर दयाल शर्मा: डॉ शंकर दयाल शर्मा भारत के आठवें उप राष्ट्रपति रह चुके हैं. जानकारी के लिए बता दें कि उनका जन्म 19 अगस्त 1918 को भोपाल में हुआ था. उन्होंने 1987 से लेकर 1992 तक भारत में उपराष्ट्रपति पद को संभाला था. उनकी मृत्यु 26 दिसंबर 1999 को हुई थी.

के आर नारायणन: के आर नारायणन हमारे देश भारत के नौवें उप राष्ट्रपति थे. यहां बता दें कि उनका जन्म 4 फरवरी 1921 को केरला में हुआ था. यह भारत के उपराष्ट्रपति पद पर 1992 से लेकर 1997 तक आसीन रहे थे. साथ ही जानकारी दे दें कि उनकी मृत्यु 9 नवंबर 2005 को हुई थी.

कृष्णकांत: कृष्णकांत हमारे देश भारत के दसवे उप राष्ट्रपति रह चुके हैं. बता दें कि उनका जन्म 27 फरवरी 1927 को पंजाब में हुआ था. यह 1997 से लेकर 2002 तक भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर कार्यरत रहे थे. उनकी मृत्यु 27 जुलाई 2002 को हुई थी.

भैरों सिंह शेखावत: भैरों सिंह शेखावत हमारे देश भारत के ग्यारहवें उप राष्ट्रपति रह चुके हैं. यहां बता दें कि उनका जन्म 23 अक्टूबर 1923 को सीकर राजस्थान में हुआ था. यह 2002 से लेकर 2007 तक भारत के उपराष्ट्रपति बने थे. साथ ही आपको बता दें कि उनकी मृत्यु 15 मई 2010 को हुई थी.

मोहम्मद हामिद अंसारी: मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के बारहवें उप राष्ट्रपति थे और बता दें कि उनका जन्म 1 अप्रैल 1937 को कोलकाता में हुआ था. यह 2007 से लेकर 2017 तक भारत के उपराष्ट्रपति पद पर कार्यरत रहे थे.

मुप्पवरयु वेंकैया नायडू : मुप्पवरयु वेंकैया नायडू हमारा देश भारत के तेरहवें उप राष्ट्रपति है. इनका जन्म 1 जुलाई 1949 को आंध्र प्रदेश में हुआ था. यह 2017 से लेकर वर्तमान समय तक भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर कार्यरत हैं.

Eligibility Criteria: उपराष्ट्रपति की योग्यता

  1. उसे भारत का नागरिक होना चाहिए.
  2. वह 35 वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए.
  3. वह राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए पात्र होना चाहिए.
  4. पात्र होने के लिए, उसे राज्य सभा का सदस्य नहीं होना चाहिए.
  5. उम्मीदवार के पास लाभ का कोई पद नहीं होना चाहिए.

उपराष्ट्रपति का चयन : Election Process

भारत में, Vice President का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें केवल राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य ही मतदान कर सकते हैं. दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के साथ, नामित सदस्य जैसे एंग्लो-इंडियन समुदाय से भी वोट डालने की अनुमति है. उम्मीदवार को लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त 785 वोटों (50% से अधिक वोटों) में से कम से कम 393 वोट प्राप्त करना होगा, उसे ही उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया जायेगा

उपराष्ट्रपति की भूमिका : Role Vice-President

भारत के संविधान के अनुसार, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का 'पदेन' अध्यक्ष होता है. उपराष्ट्रपति की भूमिका में मुख्य रूप से देश के मनोनीत राष्ट्रपति की सहायता शामिल है. राष्ट्रपति और उपाध्यक्ष की भूमिका एक व्यक्ति द्वारा नहीं की जा सकती. राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, उपराष्ट्रपति एक राष्ट्रपति के कर्तव्यों को पूरा कर सकता है.

उपराष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य : Powers and Functions of Vice-President

भारत के उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बाद भारत के दूसरे सबसे बड़े अधिकारी हैं. भारत के उपराष्ट्रपति की कुछ शक्तियां नीचे दी गई हैं

उपराष्ट्रपति बीमारी या किसी अन्य कारण से राष्ट्रपति की अस्थायी अनुपस्थिति के मामले में राष्ट्रपति के कर्तव्यों को पूरा कर सकता है. उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में उस विशिष्ट अवधि के लिए भी समान सुविधाएँ और वेतन दिया जाता है.

आपातकाल जैसे मामले में: चल रहे राष्ट्रपति या महाभियोग का अचानक निधन होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों को संभालेगा जब तक कि एक नया राष्ट्रपति निर्वाचित न हो जाए और कार्यालय फिर से शुरू न हो जाए.

उपराष्ट्रपति की सैलरी : Salary of Vice-President

राष्ट्रपति के बाद, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के सर्वोच्च व्यक्ति होते हैं, और कुछ शक्तियाँ उपराष्ट्रपति के कार्यालय से जुड़ी होती हैं. पहले उपराष्ट्रपति का वेतन 1.25 लाख था, लेकिन संशोधन के बाद, बढ़ोतरी के बाद उपराष्ट्रपति का वर्तमान वेतन 4 लाख/ माह है लेकिन जब उपराष्ट्रपति अपनी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्य और कर्तव्यों का पालन करता है तो उसे राष्ट्रपति का वेतन और भत्तों का लाभ मिलता है. भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं.

भारत के उपराष्ट्रपति के कार्य:

राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन:-

राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से उसके पद में हुई रिक्ति की दशा में उपराष्ट्रपति उस तारीख तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जिस तारीख को ऐसी रिक्ति को भरने के लिए इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार निर्वाचित नया राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करता है।

जब राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य किसी कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है तब उपराष्ट्रपति उस तारीख तक उसके कृत्यों का निर्वहन करेगा जिस तारीख को राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को फिर से संभालता है।

उपराष्ट्रपति को उस अवधि के दौरान और उस अवधि के संबंध में, जब वह राष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार कार्य कर रहा है या उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, राष्ट्रपति की सभी शक्तियाँ और उन्मुक्तियाँ होंगी तथा वह ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का जो संसद, विधि द्वारा, अवधारित करे और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का, जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, हकदार होगा।

उपराष्ट्रपति पद की अवधि:

उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से पाँच वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा और यदि उसका उत्तराधिकारी इस पाँच वर्ष की अवधि के दौरान नहीं चुना जाता है, तो वह तब तक अपने पद पर बना रहेगा, जब तक उसका उत्तराधिकारी निर्वाचित होकर पद ग्रहण नहीं कर लेता है। लेकिन उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख़ से पाँच वर्ष के अन्दर भी अपने पद से निम्नलिखित ढंग से हट सकता है या हटाया जा सकता है:-

  • राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर।
  • राज्यसभा के द्वारा संकल्प पारित करके।

उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संकल्प या राज्य सभा में पेश किया जाता है, लेकिन उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प राज्यसभा में पेश करने के पहले उसकी सूचना उन्हें 14 दिन पूर्व देना आवश्यक है। राज्यसभा में संकल्प पारित होने के बाद उसे अनुमोदन के लिए लोकसभा को भेजा जाता है। यदि लोकसभा संकल्प को अनुमोदित कर देती है तो उपराष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की स्थिति में उपराष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा केवल उसी प्रक्रिया के तहत हटाया जा सकेगा, जिस प्रक्रिया से संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग स्थापित करने का प्रावधान है।

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