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छेड़छाड़ केस: CM खट्टर बोले- बेटे की गलती के लिए BJP अध्यक्ष को नहीं दी जा सकती सजा

छेड़छाड़ केस: CM खट्टर बोले- बेटे की गलती के लिए BJP अध्यक्ष को नहीं दी जा सकती सजा
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हरियाणा में एक लड़की का कथित रूप से पीछा करने के आरोप में शनिवार(5 अगस्त) को हरियाणा में बीजेपी इकाई के प्रमुख सुभाष बराला के बेटे समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाद में दोनों को जमानत पर छोड़ दिया गया है। दोनों पर राज्य के एक वरिष्ठ आईएएस अफसर की बेटी से छेड़छाड़ का आरोप है। इस मामले में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि बेटे की गलती के लिए सुभाष बराला को दंडित नहीं किया जा सकता है।



पुलिस ने बताया कि लड़की ने बीजेपी प्रमुख सुभाष बराला के बेटे विकास बराला और उसके दोस्त आशीष कुमार पर शुक्रवार रात उसका पीछा करने का आरोप लगाया था। बाद में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। चंडीगढ़ के पुलिस उपाधीक्षक सतीष कुमार ने कहा, "हमने विकास और आशीष दोनों को गिरफ्तार किया था और बाद में दोनों को जमानत पर छोड़ दिया गया।"


आप को बता दें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की हरियाणा इकाई के अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे को आईएएस अधिकारी की बेटी का पीछा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। विपक्षी पार्टी कांग्रेस इस मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बराला के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इस मामले में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अब बीजेपी नेता के बचाव में उतरे हैं। खट्टर ने कहा कि बेटे के अपराध की सजा बीजेपी नेता बराला को देना ठीक नहीं है। खट्टर ने कहा, "मुझे इस घटना के बारे में जानकारी मिली है।


चंडीगढ़ पुलिस ने इस मामले में शिकायत दर्ज कर ली है और मेरा विश्वास है कि पुलिस उचित कार्रवाई करेगी। यह मामला सुभाष बराला से जुड़ा हुआ नहीं है बल्कि हर इंसान से जुड़ा हुआ है। आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।" बीजेपी नेता सुभाष बराला के बेटे विकास बराला को लड़की का पीछा करने और परेशान करने के आरोप में शनिवार सुबह चंडीगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस ने बताया कि लड़की का पीछा करने के दौरान दोनों आरोपी शराब के नशे में थे।


हालांकि दोनों आरोपियों को जमानत मिल गई है। लड़की की शिकायत के आधारा पर चंडीगढ़ पुलिस ने विकास और उसके दोस्त के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 D (गलत इरादे से पीछा करना) और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत शिकायत दर्ज की है। यह दोनों धाराएं जमानती हैं, जिसके चलते दोनों आरोपियों को उसी दिन जमानत दे दी गई।

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